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कठुआ कांड: नाबालिग आरोपी को नहीं मिलेगी जमानत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज किया आवेदन

Tue, 24 Apr 2018 05:44 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 24 Apr 2018 05:44 PM IST
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Kathua Rape Case: Chief Judicial Magistrate rejects bail application of juvenile accused

कठुआ के रसाना में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर नाबालिग आरोपी की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।

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उधर मेडिकल रिपोर्ट पेश करने में आनाकानी के बाद क्राइम ब्रांच को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और सिविल सोसायटी के दबाव में तीसरी चार्ज शीट पेश करनी पड़ी। क्राइम ब्रांच की तीसरी चार्जशीट में बताया गया कि बच्ची से बलात्कार की धाराएं शामिल की गई हैं। 

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मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि बच्ची से बलात्कार हुआ है। उससे शारीरिक तौर पर छेड़खानी हुई है। बच्ची को बंधक बनाकर रखा गया और उसकी मौत का कारण भूखे रहने से हृदय गति रुकने के कारण हुई। 


क्राइम ब्रांच ने पहली बार अधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति जारी करके बलात्कार करने की पुष्टि की है। इस मामले में सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ है, क्राइम ब्रांच ने यह भी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है।

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