कठुआ कांड: नाबालिग आरोपी को नहीं मिलेगी जमानत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज किया आवेदन
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कठुआ के रसाना में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर नाबालिग आरोपी की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।
Chief Judicial Magistrate Kathua rejects bail application of the juvenile accused in rape and murder of a 8-year-old girl in Kathua.
— ANI (@ANI) April 24, 2018विज्ञापन
उधर मेडिकल रिपोर्ट पेश करने में आनाकानी के बाद क्राइम ब्रांच को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और सिविल सोसायटी के दबाव में तीसरी चार्ज शीट पेश करनी पड़ी। क्राइम ब्रांच की तीसरी चार्जशीट में बताया गया कि बच्ची से बलात्कार की धाराएं शामिल की गई हैं।
मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि बच्ची से बलात्कार हुआ है। उससे शारीरिक तौर पर छेड़खानी हुई है। बच्ची को बंधक बनाकर रखा गया और उसकी मौत का कारण भूखे रहने से हृदय गति रुकने के कारण हुई।
क्राइम ब्रांच ने पहली बार अधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति जारी करके बलात्कार करने की पुष्टि की है। इस मामले में सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ है, क्राइम ब्रांच ने यह भी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है।