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Hindi News ›   India News ›   Karnataka Hijab row Classes suspended for pre university students in the state from 12th to 15th February 2022

कर्नाटक: हिजाब विवाद पर संग्राम जारी, 12 से 15 फरवरी तक राज्य में प्री-यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए कक्षाएं निलंबित

Sat, 12 Feb 2022 01:09 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 12 Feb 2022 01:09 PM IST
सार

कर्नाटक हिजाब विवाद पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शन उग्र न हो इसके लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में आज प्री-यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए कक्षाएं निलंबित करने का एलान कर दिया गया है। 
 

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Karnataka Hijab row Classes suspended for pre university students in the state from 12th to 15th February 2022
कर्नाटक में हिजाब पर बवाल - फोटो : पीटीआई

विस्तार

कर्नाटक हिजाब मामले पर बढ़ते विवाद को देखते हुए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 12 से 15 फरवरी तक राज्य में प्री-यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए कक्षाएं निलंबित करने का एलान किया है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को कर्नाटक सरकार ने राज्य में विश्वविद्यालयों और कालेजों में छुट्टियों को बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने बयान जारी कर कहा कि फिलहाल कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी। हालांकि परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी।

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पुलिस को स्थिति से निबटने के निर्देश 
वहीं सोमवार से स्कूलों को खोले जाने की तैयारियों के बीच कर्नाटक के गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बताया है कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 
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हाईकोर्ट ने दिया है अंतरिम आदेश
हिजाब विवाद पर गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने सुनवाई की थी। इसके बाद चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने स्कूल-कॉलेज खोलने का अंतरिम आदेश जारी किया। साथ ही, आखिर फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। अब मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। 
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सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इंकार
हिजाब पर विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने मामले पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, वह मामले पर नजर बनाए हुए है। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाया जाए, वह सही समय पर हस्तक्षेप करेगा।

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