Karnataka High Court: शाओमी इंडिया की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ रोक बढ़ी, पढ़ें क्या है पूरा मामला
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को शाओमी इंडिया की 5551 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश पर रोक एक जून तक बढ़ा दी है।
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शाओमी इंडिया की 5551 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश पर लगी रोक को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक जून तक बढ़ा दिया है। हाई कोर्ट ने ये आदेश सोमवार को सुनवाई के दौरान दिया। जस्टिस एसजी पंडित ने सुनवाई को एक जून तक टालते हुए यह आदेश दिया। ईडी ने शाओमी इंडिया पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 29 अप्रैल को उसकी फ्रीज करने का आदेश दिया था। कंपनी पर विदेश की तीन कंपनियों को रॉयल्टी भुगतान के नाम पर अवैध तरीके से पैसे भेजने का आरोप है।
हाईकोर्ट ने पांच मई को लगाई थी रोक
हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने पांच मई को अंतरिम आदेश में इस आदेश पर रोक लगा दी थी। आदेश का संचालन इस शर्त के अधीन रोक दिया गया कि याचिकाकर्ता उन बैंक खातों का संचालन करेंगे जो केवल कंपनी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए खचरें को पूरा करने के उद्देश्य से जब्त किए गए हैं।
ईडी ने किया था अपने अंतरिम आदेश में संशोधन
इसके बाद 12 मई को ईडी ने अपने अंतरिम आदेश में संशोधन किया और कंपनी को इन खर्चों को पूरा करने के लिए बैंकों से ओवरड्राफ्ट निकालने की अनुमति दी थी। हालांकि दोनों अवसरों पर कंपनी को भारत के बाहर की कंपनियों को रायल्टी का भुगतान करने के लिए पैसे का उपयोग करने से स्पष्ट रूप से रोक दिया गया था।
भड़काऊ भाषण मामले में पीसी जॉर्ज को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत
वहीं, केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को भड़काऊ भाषण मामले में अग्रिम जमानत देते हुए 26 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 26 मई को करेगा। एर्नाकुलम जिले में एक मंदिर उत्सव के संबंध में दिए गए उनके आपत्तिजनक भाषण के संबंध में कोच्चि पुलिस ने पीसी जॉर्ज पर एक केस दर्ज किया था। तिरुवनन्तपुरम सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद जॉर्ज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जब केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ की सरकार थी, तो पीसी जॉर्ज मुख्य व्हिप थे। पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं।