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Marital Rape: कर्नाटक ने वैवाहिक दुष्कर्म केस में SC ट्रायल का किया समर्थन, आरोपी की याचिका खारिज करने की मांग

Thu, 22 Dec 2022 03:55 PM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Thu, 22 Dec 2022 03:55 PM IST
सार

कर्नाटक सरकार ने कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कानून के सभी संबंधित सवालों पर विचार किया है कि क्या कानून में उस धारा को खत्म किया जाना चाहिए जो वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी से बाहर करती है।

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Karnataka Government Supports Prosecution Of Husband in marital rape case
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

कर्नाटक सरकार ने वैवाहिक दुष्कर्म मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चलाने का समर्थन किया है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की है और वैवाहिक दुष्कर्म के आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा चलाने का समर्थन किया है।

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राज्य सरकार ने कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कानून के सभी संबंधित सवालों पर विचार किया है कि क्या कानून की उस धारा को खत्म किया जाना चाहिए, जो वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी से बाहर करती है। सरकार ने कहा है कि ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि याचिका कानून और तथ्यों के आधार पर विचार करने योग्य नहीं है और इसे खारिज करने की जरूरत है।
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हलफनामे में कहा गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्तमान याचिका में शामिल कानून के सभी प्रश्नों पर विचार किया है और शीर्ष अदालत के किसी भी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। मामले का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने कहा कि आरोप सही है या नहीं, यह ट्रायल का विषय है और आईपीसी के तहत पतियों को वैवाहिक दुष्कर्म के खिलाफ संरक्षण मिलने के बावजूद आरोपी को इस स्तर पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है।
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शीर्ष अदालत ने कर्नाटक को जारी किया था नोटिस
बता दें, आईपीसी की धारा 375 की क्लॉज-2 पति को वैवाहिक दुष्कर्म के अपराध की श्रेणी से बाहर करता है। कर्नाटक सरकार ने यह हलफनामा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपी पति की अपील पर शीर्ष अदालत द्वारा जारी नोटिस के जवाब में दायर किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 23 मार्च को कहा था कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप से छूट देना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के खिलाफ है।

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