कर्नाटक: सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध येदियुरप्पा के टेप को लिया जाए ऑन रिकॉर्ड
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कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायक मामले पर मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, 'हम कपिल सिब्बल के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ अपने आरोपों को दर्ज करने के अनुरोध पर विचार करेंगे। इस टेप में येदियुरप्पा ने विधायकों को प्रभावित करने की बात को स्वीकार किया। इन्हीं विधायकों को बाद में अयोग्य ठहराया गया था।'
Karnataka's disqualified MLAs case: Supreme Court says 'We would consider Kapil Sibal's request to take on record his allegations against Karnataka CM BS Yediyurappa that BS Yediyurappa confessed on tape about influencing MLAs who were later disqualified.' pic.twitter.com/lW5M7QLKlX
— ANI (@ANI) November 5, 2019विज्ञापन
न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि चूंकि यह मामला उसके संज्ञान में लाया जा गया है, इसलिए शीर्ष अदालत इस पर विचार करेगी। हालांकि, पीठ ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या वह इस आडियो क्लिप को रिकॉर्ड में शामिल करेगी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस समय उठाया गया यह मुद्दा पहले भी विधान सभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली इन विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उसके समक्ष उठाया गया था। येदियुरप्पा का यह कथित आडियो क्लिप हाल ही मे हुबली में पार्टी की एक बैठक का है जिसमे वह पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए अयोग्य घोषित किये गए इन विधायकों को टिकट देने का विरोध कर रहे अपने नेताओं के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं।
यह आडियो क्लिप शुक्रवार को ही सामने आया है। इस ऑडियो में वह कथित रूप से कह रहे हैं कि काग्रेस-जनता दल सेक्युलर के बागी विधायाकों, जिन्हें बाद में अध्यक्ष ने अयोग्य करार दे दिया, को कर्नाटक की गठबंधन सरकार के अंतिम दिनों में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की देखरेख में मुंबई में रखा गया था।
कर्नाटक कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि आडियो क्लिप में भाजपा की कोर समिति की बैठक में येदुयुरप्पा ने कहा है कि सारी रणनीति भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमित शाह, जो गृह मंत्री भी हैं, ने तैयार की थी।
सिब्बल ने कहा कि इन बागी विधायकों की याचिकाओं पर न्यायालय 25 अक्तूबर को सुनवाई पूरी कर चुका है, इसलिए वह इस ऑडियो क्लिप को रिकॉर्ड के लिए पेश करना चाहते हैं। पीठ ने सिब्बल से कहा, 'बहस के दौरान आपने सारे पहलुओं को विस्तार से समेट लिया है।' इस पर सिब्बल ने कहा कि यह ऑडियो क्लिप शीर्ष अदालत मे बहस पूरी होने के बाद सामने आया है।