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कर्नाटक: हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम बसवराज ने किया स्कूल-कॉलेज खोलने का एलान, कही यह बड़ी बात
Thu, 10 Feb 2022 08:47 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 10 Feb 2022 08:47 PM IST
सार
मुख्यमंत्री बसवराज ने कहा, 'मैं हर किसी से अपील करता हूं कि वे मिलजुलकर काम करें और शांति व्यवस्था बरकरार रखें। कक्षा 10 तक के सभी कॉलेज सोमवार से खुलेंगे। डिग्री कॉलेज बाद में खोले जाएंगे।'
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूल-कॉलेज खोलने का आदेश दे दिया है। हालांकि, अंतिम फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में हर किसी से शांति बरकरार रखने की अपील की। साथ ही, कहा कि दोनों ही पक्ष किसी भी तरह के धार्मिक कपड़े नहीं पहनेंगे।
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मुख्यमंत्री ने कही यह बात
जानकारी के मुताबिक, सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि पिछले दो दिन के दौरान राज्य में शांति बरकरार रही। आज (10 फरवरी) उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी। उन्होंने कहा, 'मैं सभी स्कूल दोबारा खोलने की अपील करता हूं, लेकिन दोनों ही पक्ष किसी भी तरह के धार्मिक कपड़े नहीं पहनेंगे।'
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शांति बनाए रखने की अपील भी की
मुख्यमंत्री बसवराज ने कहा, 'मैं हर किसी से अपील करता हूं कि वे मिलजुलकर काम करें और शांति व्यवस्था बरकरार रखें। कक्षा 10 तक के सभी कॉलेज सोमवार से खुलेंगे। डिग्री कॉलेज बाद में खोले जाएंगे।' उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 11वीं-12वीं और दूसरे डिग्री कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा।
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कोर्ट में अगली सुनवाई 14 को
इससे पहले हिजाब विवाद को लेकर सुनवाई कर रही कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार, 14 फरवरी तक के लिए टाल दी। कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने गुरुवार, 10 फरवरी की सुनवाई के दौरान मामले में अंतरिम आदेश देते हुए फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी। साथ ही स्कूल-कॉलेज पुन: खोलने के निर्देश दिए।