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Article 370: कपिल सिब्बल ने साझा किए अपने विचार, कहा- कई के लिए यह अनूठा, कुछ के लिए दिल तोड़ने वाला फैसला
Tue, 12 Dec 2023 12:33 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्वेता महतो
Updated Tue, 12 Dec 2023 12:33 PM IST
सार
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 पर फैसला बहुत लोगों के लिए अनोखा तो कुछ के लिए दिल तोड़ने वाला था।
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Kapil Sibal
- फोटो : Social Media
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को वैध ठहराए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि यह फैसला कई लोगों के लिए अनूठा तो कुछ के लिए दिल तोड़ने वाला था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 पर फैसला बहुत लोगों के लिए अनोखा तो कुछ के लिए दिल तोड़ने वाला था। कानून और अदालत के फैसले का अनुच्छेद 370 को लेकर सरकार की अपनी समझ से कोई लेना-देना नहीं था।'
पांच न्याधीशों की पीठ ने सुनाया फैसला
देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायधीशों की पीठ ने 11 दिसंबर को फैसला सुनाया। इस पीठ में सीजेआई के अलावा, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल थे। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पांच जजों के तीन अलग-अलग फैसले हैं। जिन तीन फैसलों को सुनाया जाना है, उस पर सभी एकमत हैं।
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सीजेआई ने कहा है कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाएं जाएं। इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है। अदालत ने ये भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 पर फैसला बहुत लोगों के लिए अनोखा तो कुछ के लिए दिल तोड़ने वाला था। कानून और अदालत के फैसले का अनुच्छेद 370 को लेकर सरकार की अपनी समझ से कोई लेना-देना नहीं था।'
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पांच न्याधीशों की पीठ ने सुनाया फैसला
देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायधीशों की पीठ ने 11 दिसंबर को फैसला सुनाया। इस पीठ में सीजेआई के अलावा, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल थे। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पांच जजों के तीन अलग-अलग फैसले हैं। जिन तीन फैसलों को सुनाया जाना है, उस पर सभी एकमत हैं।
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सीजेआई ने कहा है कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाएं जाएं। इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है। अदालत ने ये भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए।