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जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति में होने वाली देरी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा और समय
Mon, 04 Nov 2019 01:03 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Mon, 04 Nov 2019 01:03 PM IST
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जस्टिस अकील कुरैशी (फाइल फोटो)
- फोटो : Live Law
जस्टिस अकील कुरैशी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने में होने वाली देरी मामले पर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के संशोधित निर्णय पर फैसला लेने के लिए और समय चाहिए। कॉलेजियम ने जस्टिस कुरैशी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। अदालत ने इस मामले को सात नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है क्योंकि केंद्र ने प्रशासनिक फैसले के लिए और समय मांगा है।
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Supreme Court adjourns the case till November 7 after the Centre seeks more time for administrative decision. https://t.co/RmICuSeMs0
— ANI (@ANI) November 4, 2019विज्ञापन
25 अक्तूबर को इस मामले में जब शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई थी। जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ के समक्ष पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा और समय मांगा था। जिसके बाद अदालत ने मामले को चार नवंबर के लिए स्थगित कर दिया था।
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