{"_id":"5c495691bdec227371484dda","slug":"justice-ak-sikri-recuses-himself-from-hearing-the-plea-challenging-nageshwar-rao-appointment","type":"story","status":"publish","title_hn":"नागेश्वर राव की नियुक्ति: चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सीकरी ने भी खुद को सुनवाई से अलग किया","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
नागेश्वर राव की नियुक्ति: चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सीकरी ने भी खुद को सुनवाई से अलग किया
Thu, 24 Jan 2019 11:39 AM IST
sapna singla
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: sapna singla
Updated Thu, 24 Jan 2019 11:39 AM IST
विज्ञापन
justice ak sikri
- फोटो : social media
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ए के सीकरी ने एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किये जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को बृहस्पतिवार को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध की है। दूसरी पीठ अब इस मामले की सुनवाई करेगी।
विज्ञापन
जैसे ही मामला सुनवाई के लिये आया न्यायमूर्ति सीकरी ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे को बताया कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते और खुद को इससे अलग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "आप मेरी स्थिति समझते हैं, मैं इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता।"
विज्ञापन
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति सीकरी सीबीआई निदेशक अलोक वर्मा को पद से हटाने वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति का हिस्सा थे।
इससे पहले देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने भी खुद को उस याचिका पर सुनवाई करने से अलग कर लिया था जिसमें सीबीआई के अतंरिम निदेशक के तौर पर एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी। याचिका में सीबीआई निदेशक के चुनाव को शॉर्टलिस्ट करने, चुनाव करने और नियुक्ति करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की गई है।
विज्ञापन
गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ और आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने राव की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। 16 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई थी। जिसमें उनकी तरफ से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए थे और उन्होंने मामले पर 18 जनवरी को सुनवाई करने के लिए कहा था जिसपर अदालत ने कहा था कि अगले हफ्ते ही इसपर सुनवाई होगी।
सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति होने तक सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक राव को 10 जनवरी को अंतरिम प्रमुख का प्रभार सौंपा गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने आलोक कुमार वर्मा को भ्रष्टाचार और कर्तव्य की उपेक्षा के आरोपों के कारण जांच एजेंसी के प्रमुख पद से हटा दिया था।
Justice AK Sikri recuses himself from hearing the plea filed by an NGO challenging M Nageshwar Rao’s appointment as the interim CBI director. Justice Sikri asks matter to be listed tomorrow.
— ANI (@ANI) January 24, 2019