फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Judicial Magistrate will be able to give order to accused for voice samples, Says Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, न्यायिक मजिस्ट्रेट आरोपियों को आवाज के नमूने देने का निर्देश दे सकेंगे

Fri, 02 Aug 2019 01:42 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Fri, 02 Aug 2019 01:42 PM IST
विज्ञापन
Judicial Magistrate will be able to give order to accused for voice samples, Says Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों को आपराधिक मामलों के आरोपियों को जांच के दौरान आवाज के नमूने एजेंसियों को देने का आदेश करने का अधिकार है।
विज्ञापन


प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में ये प्रावधान नहीं हैं जो न्यायिक मजिस्ट्रेट को लंबित जांच में आरोपी को आवाज के नमूने मुहैया कराके जांच एजेंसियों के साथ सहयोग का निर्देश देने की अनुमति देता हो। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी इस पीठ के सदस्य हैं। 
विज्ञापन


पीठ ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक मामलों के आरोपियों को उचित जांच के लिए अपनी आवाज के नमूने सौंपने का आदेश देने का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दे रही है। अभी तक आरोपी जांच एजेंसियों को अपनी आवाज के नमूने देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed