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चारा घोटाले में दोषी लालू यादव की अंतरिम जमानत 27 अगस्त तक बढ़ी, 24 अगस्त को होगी सुनवाई

Sat, 18 Aug 2018 05:40 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 18 Aug 2018 05:40 AM IST
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jharkhand high court gives extension of provisional bail of lalu Prasad yadav
झारखंड हाइकोर्ट ने बढ़ाई लालू यादव के प्रोविजनल बेल की अवधि। (फाइल फोटो)

झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अंतरिम जमानत (प्रोविजनल बेल) को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कोर्ट 24 अगस्त को लालू की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। 

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इससे पहले हाईकोर्ट ने 14 मई को चिकित्सीय आधार पर राजद प्रमुख को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 अगस्त तक कर दिया गया था। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत को 27 तक बढ़ा दिया।
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कोर्ट ने लालू यादव को चारा घोटाले में 30 सितंबर 2013 को उन्हें चाईबासा कोषागार से जुड़े दोषी ठहराया था। 24 जनवरी 2018 को उन्हें चाईबासा कोषागार से एक अन्य मामले और 23 फरवरी और 19 मार्च 2018 को क्रमश: देवघर कोषागार और दुमका कोषागार से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था।       

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