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लौह अयस्क खनन मामला: एसएम कृष्णा को SC से राहत

Wed, 29 Mar 2017 04:41 PM IST
amarujala.com- presented by: रोहित कुमार पोरवाल
amarujala.com- presented by: रोहित कुमार पोरवाल Updated Wed, 29 Mar 2017 04:41 PM IST
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iron ore mining case: SC gives relief to Karnataka Former CM SM Krishna
एसएम कृष्णा - फोटो : file photo

देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को एक मामले में कर्नाटक के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की मुश्किलें बढ़ाने वाला फैसला दिया तो एक को राहत भी दी। कर्नाटक के अवैध लौह अयस्क खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक पुलिस की एसआईटी से कहा कि वह दो पूर्व मुख्यमंत्रियों एन. धरम सिंह और एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करे। वहीं, इसी मामले में हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा के पाले में आने वाले एसएम कृष्णा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा को लेकर एसआईटी से कहा है कि 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर भी स्टे लगा दिया।

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टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक जस्टिस पीसी घोष और आरएफ नरीमन की पीठ ने हाईकोर्ट समेत सभी न्यायालयों से इस मामले में फैसला न सुनाने की बात कही।


मामले के याचिकाकर्ता टीजे अब्राहम ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कई नौकरशाहों और दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक बड़े वन भू-भाग पर अवैध लौह अयस्क खनन के लिए अनुमति दी। शिकायतकर्ता ने इस बारे में तत्कालीन लोकायुक्त एन संतोष हेगड़े को भी कई रिपोर्टें दी थीं, जिनमें कई राजनेताओं, नौकरशाहों और अन्य लोगों के नाम शामिल थे।
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