लौह अयस्क खनन मामला: एसएम कृष्णा को SC से राहत
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देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को एक मामले में कर्नाटक के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की मुश्किलें बढ़ाने वाला फैसला दिया तो एक को राहत भी दी। कर्नाटक के अवैध लौह अयस्क खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक पुलिस की एसआईटी से कहा कि वह दो पूर्व मुख्यमंत्रियों एन. धरम सिंह और एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करे। वहीं, इसी मामले में हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा के पाले में आने वाले एसएम कृष्णा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा को लेकर एसआईटी से कहा है कि 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर भी स्टे लगा दिया।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक जस्टिस पीसी घोष और आरएफ नरीमन की पीठ ने हाईकोर्ट समेत सभी न्यायालयों से इस मामले में फैसला न सुनाने की बात कही।
SC granted relief to ex-CM S M Krishna; asked SIT to file a report in 3 months &stayed all HC proceedings asking not to pass any order in it pic.twitter.com/2CRxWcEzjC
— ANI (@ANI_news) March 29, 2017विज्ञापन
मामले के याचिकाकर्ता टीजे अब्राहम ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कई नौकरशाहों और दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक बड़े वन भू-भाग पर अवैध लौह अयस्क खनन के लिए अनुमति दी। शिकायतकर्ता ने इस बारे में तत्कालीन लोकायुक्त एन संतोष हेगड़े को भी कई रिपोर्टें दी थीं, जिनमें कई राजनेताओं, नौकरशाहों और अन्य लोगों के नाम शामिल थे।
SC asked Karnataka Police SIT to probe into allegations against 2 ex-CMs N Dharam Singh and H D Kumaraswamy in iron ore mining case. pic.twitter.com/L7rYWCLDpQ
— ANI (@ANI_news) March 29, 2017