आईएनएक्स मीडिया: चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 17 अक्टूबर तक रहेंगे जेल में, खा सकेंगे घर का खाना
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पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली की एक अदालत ने चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। अब चिदंबरम 17 अक्तूबर तक जेल में रहेंगे।
INX media matter: Judicial custody of P. Chidambaram extended till October 17 in CBI case by a Delhi court. pic.twitter.com/05NXwvz6Sn
— ANI (@ANI) October 3, 2019विज्ञापन
दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी घर का खाने मिलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अनुमित दी कि चिदंबरम न्यायिक हिरासत के दौरान दिन में एक समय घर का खाना खा सकते हैं। बता दें कि चिदंबरम के कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें घर का खाना खाने की इजाजत दी जाए।
Delhi's Rouse Avenue Court allows home cooked food for Congress leader P Chidambaram one time in a day, during his judicial custody. (File pic) pic.twitter.com/kjsjX1Y09J
— ANI (@ANI) October 3, 2019
बता दें कि चिदंबरम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एन वी रमण की अगुवाई वाली पीठ के सामने तत्काल सूचीबद्ध किए जाने के लिए मामले का उल्लेख किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी भी इस पीठ में शामिल हैं।
पीठ ने कहा कि मामला सूचीबद्ध करने के संबंध में फैसला लेने के लिए चिदंबरम की याचिका प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेजी जाएगी। कांग्रेस नेता इस समय न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।
चिदंबरम ने मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।