INX मीडिया केस: ED की गिरफ्तारी से कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत
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दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले पर फैसला लेते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को थोड़ी राहत तो जरूर दे दी है। हाईकोर्ट ने कार्ति को ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की समय सीमा 2 दिन बढ़ा दी है। कोर्ट ने 20 मार्च की अवधि को बढ़ाकर 22 मार्च कर दी है। ईडी ने भी कोर्ट के इस फैसले पर कोई आपत्ति तो अभी नहीं जताई है।
Delhi High Court allows fresh application of #KartiChidambaram which sought 2 day extension in protection from arrest by ED citing non availability of Senior Counsel on the date.ED filed no objection in it. Next date of hearing is now 22nd March pic.twitter.com/vr26PYILfE
— ANI (@ANI) March 15, 2018विज्ञापन
जज एस रविंद्र भट ने यह राहत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया था कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत यदि कार्ति को जमानत देती है तो, ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। इससे पहले कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से 20 मार्च तक की अंतरिम राहत दी थी। जो इस फैसले के बाद दो दिन और बड़ गई है।
#INXMediaCase: Supreme Court transfers the ED case pending in Delhi High Court relating to adjudication of the probe agency's power to arrest under PMLA to SC, in connection with Karti Chidambaram's role.
— ANI (@ANI) March 15, 2018
कार्ति चिदंबरम को 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा था कि वह किसी भी अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाएं। इसके बाद कार्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
बता दें कि दिल्ली के एक कोर्ट ने मंगलवार को कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड एकाउंटेंट एस भास्करन को जमानत पर रिहा कर दिया है। कोर्ट ने 2 लाख की बेल राशि पर भास्करन को रिहा किया है। रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई की हिरासत में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया था।