फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Interim bail on P Chidambaram arrest extended till Jan 24

दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 24 जनवरी तक बढ़ाई

Tue, 15 Jan 2019 07:03 PM IST
आसिम खान भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Tue, 15 Jan 2019 07:03 PM IST
विज्ञापन
Interim bail on P Chidambaram arrest extended till Jan 24
पी चिदंबरम

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 24 जनवरी तक बढ़ा दी। यह आदेश ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत संबंधी चिदंबरम की याचिका पर आया है। सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता के मंगलवार को दलीलें देने में असमर्थता जताने के बाद न्यायमूर्ति सुनील गौर ने इस मामले में सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की।

विज्ञापन


सुनवाई में चिदंबरम की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे और अर्शदीप सिंह पेश हुए। उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2018 को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक अगस्त तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। इससे पहले, पिछले वर्ष 31 मई को अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तारी से छूट दी थी।
विज्ञापन


अदालत ने इन दोनों मामलों में एक अगस्त 2018 को गिरफ्तारी से छूट पहले 28 सितंबर और फिर 25 अक्टूबर तक बढाई थी। 25 अक्टूबर को अंतरिम राहत 29 नवंबर 2018 तक बढा दी गई थी। इसके बाद अदालत ने राहत 15 जनवरी तक बढाई थी। विभिन्न जांच एजेंसियां 3500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे तथा 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले के संबंध में चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही हैं। संप्रग 1 सरकार में केन्द्रीय वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दो कंपनियों को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से मंजूरी मिली थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed