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Indigo: इंडिगो पायलट पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट, उड़ान के दौरान कृपाण ले जाने की अनुमति के लिए दाखिल की याचिका
Wed, 13 Dec 2023 02:50 AM IST
जलज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: जलज मिश्रा
Updated Wed, 13 Dec 2023 02:50 AM IST
सार
इंडिगो का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन के पायलट अंगद सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अंगद ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता है और इसी वजह से उन्हें कृपाण ले जाने का अधिकार है।
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मुंबई उच्च न्यायालय
- फोटो : social media
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विस्तार
निजी एयरलाइन इंडिगो के एक कर्मचारी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कर्मचारी ने हाईकोर्ट से मांग की है कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि उड़ान के दौरान कृपाण ले जाने की अनुमति दी जाए। बता दें, कृपाण एक घुमावदार ब्लेड वाला एक छाटो सा चाकू है। कृपाण सिख खालसा के पांच विशिष्ट लक्ष्णों में से एक है।
यह है पूरा मामला
इंडिगो का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन के पायलट अंगद सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अंगद ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता है और इसी वजह से उन्हें कृपाण ले जाने का अधिकार है। मामले में जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस अभय मंत्री की पीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार और एयरलाइन को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2024 को तय की है।
मौलिक अधिकारों का हनन
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सिंह के वकील साहिल श्याम देवानी ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि 12 मार्च 2022 को सरकार ने सिख यात्रियों को एक विशेष आकार के कृपाण ले जाने की अनुमति दी थी। फिलहाल, हवाईअड्डों या एयरलाइंस में काम करने वाले कर्मचारियों को कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं है। याचिका में अंगद ने दावा किया है कि यह नियम उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती है।
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यह है पूरा मामला
इंडिगो का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन के पायलट अंगद सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अंगद ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता है और इसी वजह से उन्हें कृपाण ले जाने का अधिकार है। मामले में जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस अभय मंत्री की पीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार और एयरलाइन को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2024 को तय की है।
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मौलिक अधिकारों का हनन
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सिंह के वकील साहिल श्याम देवानी ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि 12 मार्च 2022 को सरकार ने सिख यात्रियों को एक विशेष आकार के कृपाण ले जाने की अनुमति दी थी। फिलहाल, हवाईअड्डों या एयरलाइंस में काम करने वाले कर्मचारियों को कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं है। याचिका में अंगद ने दावा किया है कि यह नियम उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती है।
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