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खत्म हो सकती है पैन आवेदन में पिता के नाम की अनिवार्यता

Sat, 01 Sep 2018 05:15 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Sat, 01 Sep 2018 05:15 AM IST
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In the pan application the fathers name inevitability may end

आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (पैन) आवेदन में पिता का नाम लिखने की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। मसौदा अधिसूचना के मुताबिक, अगर किसी आवेदक की मां अपने पति से अलग रहती हैं तो वह सिर्फ माता का नाम भी लिख सकता है। 

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अभी पैन आवेदन के फार्म-49ए और 49एए में पिता का नाम लिखना अनिवार्य है। हालांकि, पैन कार्ड पर माता या पिता में किसी एक का नाम दर्ज कराने का विकल्प दिया गया है।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक, पैन आवेदन फार्म में संशोधन को लेकर आयकर विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, मां के एकल अभिभावक होने और पिता का नाम जाहिर नहीं करने की स्थिति में माता का नाम उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सीबीडीटी ने 19 सितंबर तक मसौदा अधिसूचना पर लोगों की राय मांगी है।

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