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Hindi News ›   India News ›   In the Army or PoliceThere Is No Term as Martyr Or Shaheed

सेना और पुलिस की डिक्शनरी में 'शहीद' और 'मार्टर' शब्द नहीं,आरटीआई में हुआ खुलासा

Sat, 16 Dec 2017 03:30 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
टीम डिजिटल/अमर उजाला Updated Sat, 16 Dec 2017 03:30 PM IST
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In the Army or PoliceThere Is No Term as Martyr Or Shaheed
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सेना और पुलिस के शब्दकोश में जवान की मौत पर शहीद या मार्टर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह खुलासा एक आरटीआई के माध्यम से हुआ। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सेना-पुलिस की डिक्शनरी में शहीद या मार्टर जैसा कोई शब्द नहीं है।

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आरटीआई से पता लगा कि अगर किसी सैनिक की मौत हो जाती है तो उसके लिए 'बैटल कैजुअल्टी' का प्रयोग किया जाता है और अगर किसी पुलिसकर्मी की जान जाती है तो उसमें 'ऑपरेशन कैजुअल्टी' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात की जानकारी रक्षा और गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग को दी है।
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आपको बता दें कि गृह मंत्रालय से आरटीआई के माध्यम से शहीद शब्द की व्यापक परिभाषा पूछी गई थीं और इस शब्द के बेवजह इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए कानूनी प्रावधान और सजा की मांग की थी।

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