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सोहराबुद्दीन केस : हाईकोर्ट ने IPS अधिकारियों के खिलाफ जारी किया नोटिस

Fri, 03 Nov 2017 05:43 AM IST
एजेंसी/ मुंबई
एजेंसी/ मुंबई Updated Fri, 03 Nov 2017 05:43 AM IST
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in Sohrabuddin case High Court issues notice against IPS officers
bombay high court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आईपीएस अधिकारियों डीजी वंजारा (सेवानिवृत्त), राजकुमार पांडियन और दिनेश एम एन को ताजा नोटिस जारी कर दिया है।

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सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में उनके मुक्त करने को चुनौती देने के लिए उनके अनुरोध की मांग की थी। सोहराबुद्दीन के भाई रूबाउद्दीन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस ए एम बदर ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह उपर्युक्त तीन अधिकारियों के आवास और आधिकारिक पते उन्हें तत्काल नोटिस थमाए। 
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गौरतलब है कि न्यायाधीश बदर, रुबाउद्दीन द्वारा अगस्त 2016 से अगस्त 2017 के बीच जारी किए गए मुकदमे अदालत के आदेश को चुनौती देने के मामले में तीन अधिकारियों को मुक्त करने के लिए आवेदनों की सुनवाई कर रहे थे।

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