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बरेली: पंचायत का अनूठा फैसला, खुले में शौच पर जुर्माना

Mon, 02 May 2016 02:21 AM IST
राजीव शर्मा/अमर उजाला, बरेली
राजीव शर्मा/अमर उजाला, बरेली Updated Mon, 02 May 2016 02:21 AM IST
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In Bareilly Panchayat takes unique decision on openly toilet.
- फोटो : ब्यूरो/अमर उजाला, बरेली
खुले में शौच के नुकसान जानने के बाद बरेली के कमठेना गांव की पंचायत ने सुबह खेतों में जाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माना लगाने का एलान कर दिया है। पंचायत ने ग्रामीणों को फैसला सुनाया है कि जो खुले में शौच करेगा, उस पर 50 रुपये से लेकर तीन सौ रुपये तक का जुर्माना डाला जाएगा। स्वच्छता वाहिनी और दलों ने गांवों में इसकी डुगडुगी भी पिटवा दी है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत पंचायती राज विभाग गांवों को खुले में शौच मुक्त करने की मुहिम शुरू कर चुका है। पहले चरण में जिले के 63 गांवों को चिन्हित करके उनमें स्वच्छता वाहिनी और स्वच्छता दलों का गठन किया गया है।
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ग्राम पंचायत के सहयोग से दलों के कार्यकर्ता ग्रामीणों को खुले में शौच के नुकसान बताकर शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने लगे हैं। इसी कड़ी में रामनगर ब्लाक के कमठेना गांव में रविवार को आयोजित हुई स्वच्छता गोष्ठी में जुटे ग्रामीणों को डीपीआरओ दिनेश सिंह और जिला स्वच्छता समिति के जिला सलाहकार चरनजीत ने खुले में शौच के नुकसान बताए। बताया कि खेतों में पड़े मल से मक्खियां खतरनाक वैक्टीरिया घरों में लाती हैं और उनके जरिए वे मानव शरीर में चले जाने से डायरिया, पोलियो, हैजा जैसे खतरनाक रोग फैलते हैं। जानवर भी इससे बीमार होते हैं।
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50 से तीन सौ रुपये तक वसूले जाएंगे

In Bareilly Panchayat takes unique decision on openly toilet.
इस दौरान कई ग्रामीणों ने अपने घरों में शौचालय न होने का तर्क रखते हुए कहा कि अगर उनके परिवार खेत पर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। ऐसे लोगों को ग्राम प्रधान मुकेश्वरी देवी ने समझाया कि जल्द ही सरकारी सहयोग से उनके घरों में शौचालय का निर्माण कराया जाएगा लेकिन तब तक के लिए पड़ोसियों के घरों में सरकार अनुदान से बने शौचालयों का प्रयोग करें।

राजेश, हरपाल, राजाराज, मुबारक अली ने कहा कि कोई क्यों अपने घरों का शौचालय प्रयोग करने देगा। इस पर प्रधान ने कहा कि सरकारी अनुदान से बने शौचालयों का प्रयोग किया जा सकता है। कोई रोके तो बताइए लेकिन आज के बाद खुले में कोई शौच नहीं करेगा। जो करेगा, उस पर जुर्माना डाला जाएगा। तय हुआ कि पहली बार में 50 रुपये, दूसरी बार में सौ और तीसरी बार में दो सौ, चौथी बार में तीन सौ रुपये का जुर्माना लगेगा। गांव में बनाए गए स्वच्छता दल इसकी निगरानी करेंगे। जुर्माना पर सबने सहमति जताई।

कोट...
खुले में शौच से नुकसान हैं तो ग्रामीणों को ऐसा नहीं करने देंगे। पहले लोगों को समझा रहे हैं। दुबारा हिदायत देंगे फिर नहीं मानें तो जुर्माना भी लगाएंगे।
-मुक्तेश्वरी देवी, ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत को जुर्माना लगाने का हक है। स्वच्छता के लिए पंचायत राज अधिनियम में टेक्स और अधिभार भी वसूला जा सकता है।
-दिनेश सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी
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