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Taj Mahal: ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां तुरंत रोकें, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
Tue, 27 Sep 2022 07:00 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 27 Sep 2022 07:00 AM IST
सार
पीठ ने न्याय मित्र वरिष्ठ वकील एडीएन राव की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया कि ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी करना संरक्षित स्मारक के हित में होगा।
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ताजमहल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने आगरा विकास प्राधिकरण को उसके निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने उस आवेदन को अनुमति दी जिसमें 17वीं शताब्दी के स्मारक(ताजमहल) की 500 मीटर की दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने की मांग की गई थी।
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जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने अपने आदेश में कहा है, ‘हम आवेदन में की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। हम आगरा विकास प्राधिकरण को स्मारक ताजमहल की सीमा या दीवार से 500 मीटर के भीतर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश देते है।
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पीठ ने न्याय मित्र वरिष्ठ वकील एडीएन राव की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया कि ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी करना संरक्षित स्मारक के हित में होगा। राव ने बताया कि शीर्ष अदालत ने मई 2000 में भी इसी तरह का आदेश जारी किया था लेकिन लंबा समय बीतने के मद्देनजर निर्देश को दोहराना उचित है। पीठ ने राव से सहमति जताई।
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शीर्ष अदालत का यह आदेश दुकान मालिकों के एक समूह के आवेदन पर आया है, जिन्हें 500 मीटर के दायरे से बाहर जगह आवंटित की गई है। आवेदकों की ओर से पेश वकील एमसी ढींगरा ने स्मारक के पश्चिमी द्वार के पास पिछले अदालत के आदेश के घोर उल्लंघन की शिकायत की। उनका कहना था कि अवैध व्यावसायिक गतिविधियां अब भी स्मारक के 500 मीटर के दायरे में फल-फूल रही हैं।