हैदराबाद: बेटा नहीं होने पर पति ने दिया बीवी को तीन तलाक, फिर की दूसरी शादी, मामला दर्ज
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
तीन तलाक को गैर-कानूनी घोषित किया जा चुका है, पर ऐसी वारदातें अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हैदराबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने सिर्फ इसलिए अपनी बीवी को तीन तलाक दे दिया, क्योंकि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसने दूसरा निकाह भी कर लिया। महिला ने अब अपने शौहर के खिलाफ केस दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग की है।
Hyderabad: Case registered against a man for allegedly giving triple-talaq to his wife for not giving birth to a boy, & marrying another woman. Mehraj Begum, victim says, "I hope I will be given justice and my husband will be punished for his actions". #Telangana pic.twitter.com/SfI1Rfgixt
— ANI (@ANI) November 19, 2019विज्ञापन
पीड़ित महिला का नाम मेराज बेगम में है। मेराज ने अब अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मेराज ने कहा कि मैं आशा करती हूं कि मुझे न्याय मिलेगा और मेरे पति को उसके इस अपराध के लिए सजा दी जाएगी।
सरकार द्वारा तुरंत तलाक देने की प्रथा को अपराध की श्रेणी में लाकर कानून पारित करने के बाद भी तीन तलाक के कई मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में, दांतो के टेढ़े होने की वजह से एक महिला को उसके पति ने तीन तलाक दे दिया था।
भारत में एक अगस्त, 2019 को ट्रिपल तालक को अवैध बना दिया गया। तीन तलाक से जुड़े कानून को 26 जुलाई, 2019 को दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। सरकार ने तीन तालक का अपराधीकरण करने के लिए पहली बार 2017 में संसद में अधिनियम पेश किया था। राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीजू जनता दल, एआईएडीएमके, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सहित कई विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया था।