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Lok Sabha: गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों बिल वापस लिए; लोकसभा में नए मसौदा विधेयक पेश

Tue, 12 Dec 2023 07:07 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 12 Dec 2023 07:07 PM IST
सार

Lok Sabha: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मामलों की संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए कई आधिकारिक संशोधन लाने के बजाय सरकार ने बदलावों को शामिल करते हुए नए विधेयक लाने का फैसला किया। 

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HM Shah withdraws three bills on criminal laws; introduces new draft legislations
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह - फोटो : एजेंसी (फाइल)

विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयकों को वापस ले लिया। उन्होंने लोकसभा में एक संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए मसौदा विधेयकों का एक नया सेट पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल पर 14 दिसंबर को चर्चा होगी और 15 दिसंबर को होने वाली बहस का जवाब दिया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि गृह मामलों की संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए कई आधिकारिक संशोधन लाने के बजाय सरकार ने बदलावों को शामिल करते हुए नए विधेयक लाने का फैसला किया। 

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शाह ने विपक्षी सदस्यों को बताया कि इन विधेयकों पर चर्चा गुरुवार को होगी और मतदान शुक्रवार को होगा। विपक्षी सदस्यों ने तीनों विधेयकों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय की मांग की। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने इसीलिए मंगलवार को विधेयक पेश किए हैं, ताकि सदस्यों को मसौदा कानूनों का अध्ययन करने के लिए 48 घंटे का समय मिल सके।

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उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से पांच खंडों में बदलाव किया गया है और अधिकांश बदलाव व्याकरण और भाषा से जुड़ा हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सक्षम अधिनियम विधेयक दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1898; भारतीय दंड संहिता, 1860 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित (रिप्लेस) करने का प्रयास करते हैं। 

शाह ने तीनों विधेयकों को संयुक्त समिति के पास भेजने के सुझावों को भी खारिज किया और कहा कि स्थायी समिति ने कई सिफारिशें की हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि तीनों विधेयकों पर चर्चा के लिए कुल 12 घंटे का समय दिया गया है।

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