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Assam: नए आपराधिक कानून को लेकर असम ने की व्यापक तैयारी, सीएम सरमा का सभी पक्षों से सहयोग करने की अपील

Mon, 01 Jul 2024 12:52 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहटी Published by: श्वेता महतो Updated Mon, 01 Jul 2024 12:52 PM IST
सार

असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आज का दिन भारतीय आपराधिक प्रणाली में एक ऐतिहासिक क्षण है। इसी के साथ हमारा गणतंत्र अब आधुनिक तकनीक और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर आधारित एक नई प्रणाली में प्रवेश कर चुका है।

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Himanta welcomes new criminal laws seeks cooperation of all for smooth implementation news in hindi
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

देश में आज से नए आपराधिक कानून लागू हो गए। नए कानून के लागू होने के बाद से कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। इस कानून को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि राज्य (असम) ने इस दिन के लिए व्यापक तैयारी की है। इसी के साथ उन्होंने सभी पक्षों से इस प्रयास में सहयोग करने की अपील भी की। बता दें कि आज से इस नए कानून ने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली।
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असम सीएम ने की अपील 
असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नए आपराधिक कानून को लेकर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा, "भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली।"
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असम सीएम ने आगे कहा, "आज का दिन भारतीय आपराधिक प्रणाली में एक ऐतिहासिक क्षण है। इसी के साथ हमारा गणतंत्र अब आधुनिक तकनीक और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर आधारित एक नई प्रणाली में प्रवेश कर चुका है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि नए कानून महिलाओं, बच्चों और वंचितों को प्राथमिकता देगा।
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सीएम सरमा ने कहा, "पिछले कई महीनों से नए कानून को प्रभाव ढंग से लागू करने की दिशा में टीम असम ने व्यापक तैयारी की है।" हिमंत बिस्वा सरमा ने पुलिस, वकील, सिविल सेवक, नागरिकों समेत सभी हितधारकों से सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की। बता दें कि सोमवार से अब सभी नई एफआईआर बीएनएस के तहत दर्ज की जाएंगी। हालांकि, इससे पहले दर्ज किए गए मामलो की सुनवाई पूराने नियम के तहत जारी रहेगी। 
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