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हाईकोर्ट ने टीवी टुडे नेटवर्क पर जुर्माना लगाने का आदेश रद्द किया

Sun, 08 Nov 2020 04:27 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 08 Nov 2020 04:27 AM IST
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High court revokes order to impose fine on TV Today Network
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दर्शकों की संख्या में कथित हेराफेरी के मामले में टीवी टुडे नेटवर्क पर लगाए पांच लाख रुपये जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया है। टीवी टुडे पर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) यह आदेश लगाया था।

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जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस मिलिंद जाधव की पीठ ने 5 नवंबर को बार्क की अनुशासनात्मक परिषद के 31 जुलाई को जारी आदेश को रद्द कर दिया। इसे पहले बार्क के वकील ने कोर्ट को बताया था कि परिषद कंपनी को फिर से सुनने को तैयार है।
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कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराए पांच लाख रुपये निकालने की इजाजत दे दी। बार्क की मेजरमेंट साइंस टीम द्वारा उपलब्ध आंकड़ों में दर्शकों की संख्या में असामान्य वृद्धि दिखने के बाद याचिकाकर्ता को 27 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था।

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