फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   high court order to Center for transfer the amount of 63 crores collected in Kerala

दुर्लभ रोग कोष: केरल में एकत्रित 63 करोड़ की राशि स्थानांतरित करने का केंद्र को निर्देश

Tue, 21 Sep 2021 06:02 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 21 Sep 2021 06:02 AM IST
सार

अदालत ने केंद्र को दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों के उपचार संबंधी अपने आदेश के अनुपालन पर व्यापक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।  

विज्ञापन
high court order to Center for transfer the amount of 63 crores collected in Kerala
केरल हाईकोर्ट - फोटो : social media

विस्तार

उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को दुर्लभ रोग कोष के लिए एकत्रित केरल उच्च न्यायालय के पास पड़ी 63 करोड़ रुपये से अधिक की अप्रयुक्त राशि को स्थानांतरित करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह राशि एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए आम जनता से एकत्र की गई थी।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्र के उस तर्क पर असहमति जताई कि वह केरल उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष नहीं था, जिसमें राशि एकत्र की गई थी। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया कि एक सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि केंद्र केरल हाईकोर्ट मामले में पक्ष नहीं था, यह कोई तर्क नहीं है। अदालत ने कहा वे आशा करती है कि केंद्र राशि को स्थानांतरित करने के लिए उचित कदम उठाएगा ताकि राशि अप्रयुक्त न रहे और इसे तुरंत दुर्लभ रोग कोष में स्थानांतरित कर दिया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed