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ऑनलाइन दवा बिक्री रोकने वाले आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
Thu, 03 Jan 2019 03:56 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Thu, 03 Jan 2019 03:56 AM IST
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मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन पीठ ने बुधवार को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। डिवीजन पीठ ने अगले आदेश तक रोक लगाते हुए कहा कि अचानक बिक्री रोकने से उन मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो दवाई मंगाने के लिए ऑर्डर दे चुके हैं।
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दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री करने वाले ट्रेडर्स के समूह की विविध याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम. सत्यनारायणन और जस्टिस पी. राजामणिकम ने एकल पीठ के निर्णय पर अंतरिम स्थगनादेश दिया। इन याचिकाओं पर 21 दिसंबर को आदेश सुरक्षित कर लिए गए थे। अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।
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बता दें कि 17 दिसंबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ की जस्टिस पुष्पा सत्यनारायणन ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी थी। पीठ का कहना था कि यह रोक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषण मानक नियंत्रण संगठन के 31 जनवरी तक प्रस्तावित ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एमेंडमेंट रूल्स-2018 को गजट में अधिसूचित करने तक जारी रहेगी। यह निर्णय तमिलनाडु कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की याचिका पर दिया गया था।
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