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महाराष्ट्र निकाय चुनाव: ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी में बदलने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

Tue, 18 Jan 2022 04:40 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Tue, 18 Jan 2022 04:40 AM IST
सार

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसपर बुधवार को सुनवाई होगी।

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Hearing in Supreme Court tomorrow on the order to convert OBC seats to general category in Maharashtra local body elections
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिसंबर, 2021 के उस आदेश को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 27 फीसदी सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में अधिसूचित करें और चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील शेखर नफड़े ने जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ से कहा कि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया है। उन्होंने पीठ से 19 या 21 जनवरी को मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया। पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी।

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