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महाराष्ट्र: नवाब मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज, बीते दिन नोटिस पर लगी थी रोक

Sat, 18 Dec 2021 08:46 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sat, 18 Dec 2021 08:46 PM IST
सार

मलिक के वकील जगविजय सिंह गांधी ने कहा कि वानखेड़े के रिश्तेदार संजय वानखेड़े ने वाशिम की एक विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। वाशिम की अदालत ने चार दिसंबर को मलिक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था।

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HC stays notice to Nawab Malik over Prevention of Atrocities Act complaint  Latest News Update
नवाब मलिक - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

एक स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शनिवार को मुंबई भाजपा युवा शाखा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कम्बोज भारतीय की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें कथित तौर पर कोरोना मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी। भाजपा के पूर्व पदाधिकारी ने मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और 269 (लापरवाही पूर्वक जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना) और आपदा प्रबंधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी।

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दक्षिण मुंबई के मझगांव की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दायर अपनी शिकायत में कम्बोज ने आरोप लगाया था कि मलिक ने 29 नवंबर को सुनवाई में भाग लेने के दौरान राकांपा कार्यकर्ताओं को अदालत के बाहर इकट्ठा होने के लिए कहकर महामारी के मानदंडों का उल्लंघन किया था। कम्बोज द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में मलिक अदालत में पेश हुए थे।
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इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी। यह शिकायत एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के एक रिश्तेदार की ओर से दायर की गई थी जिस पर वाशिम जिले की एक अदालत ने नोटिस जारी किया था।
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मलिक के वकील जगविजय सिंह गांधी ने कहा कि वानखेड़े के रिश्तेदार संजय वानखेड़े ने वाशिम की एक विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। वाशिम की अदालत ने चार दिसंबर को मलिक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। वकील ने कहा, हमने इस नोटिस को हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के समक्ष चुनौती दी है और कहा कि शिकायत हलफनामे से समर्थित नहीं है। इसके अलावा, शिकायत में अनुरोध किये जाने वाले निर्देशों को लेकर हमें पक्षकार नहीं बनाया गया है।


समीर वानखेड़े की बहन दर्ज कराई शिकायत
एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बहन यासमीन वानखेड़े ने शनिवार को नवाब मलिक पर उनके खिलाफ निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मानहानि और पीछा करने की शिकायत दर्ज कराई।  अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दायर आपराधिक शिकायत में मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
 

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