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आदर्श घोटाले में सीबीआई की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं कोर्ट, जांच आगे बढ़ाने को कहा
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 06 Oct 2016 01:24 AM IST
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आदर्श सोसाइटी
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देशभर में चर्चित आदर्श सोसायटी घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच से बॉम्बे हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। लिहाजा, कोर्ट ने सीबीआई को ‘बेनामी फ्लैटों’ के बारे में और सबूत ढूंढने और जांच आगे बढ़ाने के लिए कहा है। सीबीआई के जांच पूरी होने की बात कहने के बावजूद हाईकोर्ट ने जांच आगे बढ़ाने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति ए एस ओका और ए ए सैयद की खंडपीठ सामाजिक कार्यकर्त्ता प्रवीन वतेगाओंकर की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रहे हैं। याचिकाकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि आदर्श सोसाइटी में वरिष्ठ अफसरों और राजनीतिज्ञों के ‘बेनामी फ्लैट’ हैं। हाईकोर्ट ने पहले सीबीआई की जांच रिपोर्ट को स्वीकारने से इंकार कर दिया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘सीबीआई की ओर से दायर दो रिपोर्टों में हमने देखा कि सीबीआई जांच अधिकारी ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। यह कहना पर्याप्त होगा कि जिस ढंग से जांच की गई है। हम उससे संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम यह आदेश देना उचित समझते है कि सीबीआई को याचिका में लगाये गए आरोपों को लेकर जांच आगे बढ़ानी चाहिए।’ कोर्ट ने सीबीआई को नई रिपोर्ट 16 दिसंबर को जमा कराने के लिए कहा है।
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न्यायमूर्ति ए एस ओका और ए ए सैयद की खंडपीठ सामाजिक कार्यकर्त्ता प्रवीन वतेगाओंकर की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रहे हैं। याचिकाकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि आदर्श सोसाइटी में वरिष्ठ अफसरों और राजनीतिज्ञों के ‘बेनामी फ्लैट’ हैं। हाईकोर्ट ने पहले सीबीआई की जांच रिपोर्ट को स्वीकारने से इंकार कर दिया था।
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘सीबीआई की ओर से दायर दो रिपोर्टों में हमने देखा कि सीबीआई जांच अधिकारी ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। यह कहना पर्याप्त होगा कि जिस ढंग से जांच की गई है। हम उससे संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम यह आदेश देना उचित समझते है कि सीबीआई को याचिका में लगाये गए आरोपों को लेकर जांच आगे बढ़ानी चाहिए।’ कोर्ट ने सीबीआई को नई रिपोर्ट 16 दिसंबर को जमा कराने के लिए कहा है।
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