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ज्ञानवापी की कहानी: औरंगजेब के मंदिर तोड़ने से लेकर व्यास तहखाने में 30 साल बाद पूजा तक, जानें अब क्या हो रहा

Wed, 07 Feb 2024 12:32 PM IST
शिवेंद्र तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवेंद्र तिवारी Updated Wed, 07 Feb 2024 12:32 PM IST
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सार
Gyanvapi Case: जिस ज्ञानवापी परिसर का ये मुद्दा है, उसी में मुस्लिम पक्ष की मस्जिद भी है। मस्जिद के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर है। दावा है कि इस मस्जिद को औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़कर बनवाया था। जानते हैं इस विवाद की पूरी कहानी...
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Gyanvapi case timeline From temple demolition to first trial asi survey and worship
ज्ञानवापी - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

इन दिनों ज्ञानवापी मामले की अदालतों में सुनवाई हो रही है। दोनों पक्षों ने वाराणसी जिला अदालत से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। 


31 जनवरी को ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला दिया था। अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी थी। व्यासजी का तहखाना वर्ष 1993 से बंद था। आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तहखाने में 1 फरवरी को पूजा की गई। इसके साथ ही अब आम लोग भी दर्शन कर रहे हैं। 




इससे पहले जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्ववेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, ज्ञानवापी में मंदिर की संरचना मिली है। 

 

ज्ञानवापी सर्वे
ज्ञानवापी सर्वे - फोटो : अमर उजाला
पहले विवाद जान लीजिए
ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिन्दू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने साल 1669 में मंदिर को तुड़वा दिया। दावे में कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया है जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर यह पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर का भाग मंदिर का अवशेष है या नहीं। साथ ही विवादित ढांचे का फर्श तोड़कर ये भी पता लगाया जाए कि 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ भी वहां मौजूद हैं या नहीं। मस्जिद की दीवारों की भी जांच कर पता लगाया जाए कि ये मंदिर की हैं या नहीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। इन्हीं दावों पर पर अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) से सर्वे करवाया था। बीते बुधवार को एएसआई की यह सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। 

व्यासजी का तहखाना
व्यासजी का तहखाना - फोटो : AMAR UJALA
इस विवाद को लेकर अब तक क्या-क्या हुआ?
  • काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडेय बतौर वादी इसमें शामिल हैं।
  • मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे एक से तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। 
  • अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था। लेकिन ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था।
  • 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल छह महीने के लिए ही होगी। उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा।
  • इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। 
  • आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई 2022 को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। 10 मई 2022 तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी।
  • 6 मई 2022 को पहले दिन का ही सर्वे हो पाया था, लेकिन सात मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा। 
  • 12 मई 2022 को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई 2022 तक सर्वे का काम पूरा करवाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जहां, ताले लगे हैं, वहां ताला तुड़वा दीजिए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उसपर कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन सर्वे का काम हर हालत में पूरा होना चाहिए। 
  • 14 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा था कि हम बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। अब मामले में 17 मई 2022 को सुनवाई होगी। 
  • 14 मई 2022 से ही ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई। इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी भी हुई। 
  • 16 मई 2022 को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य मिले। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला। हिंदू पक्ष ने इसके वैज्ञानिक सर्वे की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। 
  • 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। 
  • 24 जनवरी 2024 को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिला जज ने वादी पक्ष को सर्वें रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दिया।
  • 25 जनवरी 2024 को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला। इस पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई। 
  • 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी।
  • 1 फरवरी 2024 को व्यास तहखाने में पूजा की गई। यहां 1993 से पूजा-पाठ बंद थी।

ज्ञानवापी परिसर
ज्ञानवापी परिसर - फोटो : अमर उजाला
अभी क्या हो रहा है? 
इन दिनों ज्ञानवापी मामले की कई अदालतों में सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में व्यास तहखाने में पूजा वाले फैसले को चुनौती दी है। 6 फरवरी को सुनवाई हुई और अब इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी यानी बुधवार को है। 

उधर ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की ASI सर्वे कराने की मांग के मामले में जिला जज की अदालत में 6 फरवरी को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी नियत की है। अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दावा किया कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी में आठ तहखाने हैं। इनमें से एस-1 और एन-1 तहखाना का सर्वे नहीं हुआ है। 

इसके अलावा ज्ञानवापी के सील क्षेत्र में ASI से सर्वे कराने की मांग को लेकर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट इस याचिका की सुनवाई करेगा।

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