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Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष, ज्ञानवापी के सील क्षेत्र में ASI से सर्वे कराने की मांग

Mon, 29 Jan 2024 02:25 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Mon, 29 Jan 2024 02:25 PM IST
सार

याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट पुरातत्व विभाग (एएसआई) के महानिदेशक को ज्ञानवापी की उस जगह पर सर्वे के निर्देश दे, जिस जगह पर कथित तौर पर शिवलिंग होने की बात कही गई थी, ताकि उसकी प्रकृति का पता लगाया जा सके। 

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Gyanvapi Case Hindu Plaintiff reaches Supreme Court over Scientic survey and investigation by ASI news and upd
ज्ञानवापी - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से कहा है कि वह 19 मई 2023 को दिए अपने उस आदेश में बदलाव करे, जिसके तहत परिसर में जिस जगह पर शिवलिंग मिली थी, उस जगह पर वैज्ञानिक सर्वे पर लगी रोक को हटाया जा सके।  
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याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट पुरातत्व विभाग (एएसआई) के महानिदेशक को ज्ञानवापी की उस जगह पर सर्वे के निर्देश दे, जिस जगह पर कथित तौर पर शिवलिंग होने की बात कही गई थी। ताकि सील्ड क्षेत्र में मौजूद उस 'शिवलिंग' को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी प्रकृति और उससे जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जा सके।
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इसके साथ ही याचिका में मांग की गई है कि सर्वे को परिसर में बनी नई और कृत्रिम दीवारों-छतों को हटाने के बाद ही सर्वे किया जाए। इसके अलावा अन्य सील जगहों पर भी खुदाई और अन्य वैज्ञानिक तरीकों से सर्वे किए जाएं और रिपोर्ट अदालत को दी जाए।
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हिंदू पक्ष के वकील ने किया था ये दावा
गौरतलब है कि इससे पहले ज्ञानवापी मामले में हिदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि वजूखाने का एएसआई सर्वेक्षण कराने की मांग के साथ वे सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करेंगे। वकील ने कहा कि वजूखाना क्षेत्र की एएसआई सर्वेक्षण होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह 'शिवलिंग' है या फव्वारा। फिलहाल, वजूखाना क्षेत्र को सील कर दिया गया है। क्षेत्र को साफ कर दिया गया है। इसकी निगरानी अभी वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट के पास है।
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