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गुजरात: 15 जून से राज्य में लागू होगा लव जिहाद कानून, दोषी पाए जाने पर होगी इतने साल की सजा

Sat, 05 Jun 2021 10:19 AM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: Tanuja Yadav Updated Sat, 05 Jun 2021 10:19 AM IST
सार

गुजरात में 15 जून से लव जिहाद कानून लागू हो जाएगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह फैसला लिया है।

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gujarat state government implement Love Jihad law in state from 15 june here you know more
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गुजरात में अब जबरन धर्म परिवर्तन करने और धोखाधड़ी कर शादी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद के कानून को मंजूरी दे दी है। 15 जून से यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह फैसला लिया है। 

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राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दी मंजूरी
इस कानून को राज्य में लागू करने के पीछे का मकसद यह है कि कोई भी लालच, जबरदस्ती या किसी भी तरह की हिंसा कर किसी का धर्म परिवर्तित ना करवा सके। बता दें कि हाल ही में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद कानून की मंजूरी पर मुहर लगा दी थी। जिसके बाद राज्य में लव जिहाद को लेकर प्रभावी रूप से कानून बन गया था। 
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दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा
लव जिहाद कानून के तहत धोखाधड़ी के जरिए शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान है। बता दें कि गुजरात विधानसभा में लव जिहाद बिल भारी हंगामे के बीच पास हुआ था। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप जाडेजा ने कहा कि जो लोग तिलक लगाकर हाथ में धागा बांधकर हिंदू या दूसरे धर्म की लड़की के साथ छल कपट करते हैं, अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 
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कानून की अवहेलना करने वालों को भी होगी सजा
लव जिहाद कानून के मुताबिक, धर्म छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ पांच साल की सजा और दो लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अगर धर्म छिपाकर नाबालिग से शादी की तो सात साल की सजा या तीन लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ तीन लाख रुपये का जुर्माना और सात साल की सजा का प्रावधान है।

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