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गुजरात हाई कोर्ट: मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को नोटिस, मंत्री ने सूरत की कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती
Wed, 16 Mar 2022 09:03 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 16 Mar 2022 09:03 PM IST
सार
हाई कोर्ट ने साथ ही शिकायतकर्ता के अनुरोध पर सूरत अदालत के समक्ष लंबित निजी आपराधिक मानहानि मामले में कार्यवाही पर भी अंतरिम रोक लगा दी।
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राहुल गांधी
- फोटो : ANI
विस्तार
गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य के भाजपा मंत्री पूर्णेश मोदी की एक याचिका पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। पूर्णेश मोदी ने याचिका में सूरत की एक कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ 2019 के 'मोदी सरनेम' वाले उनके बयान पर आपराधिक मानहानि मामले संबंधी उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। शिकायतकर्ता ने सूरत की कोर्ट के 23 फरवरी के आदेश को हाल ही में हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस वीएम पंचोली ने आदेश में प्रतिवादियों गांधी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किए, जिसका जवाब 28 मार्च को देना है।
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हाई कोर्ट ने साथ ही शिकायतकर्ता के अनुरोध पर सूरत अदालत के समक्ष लंबित निजी आपराधिक मानहानि मामले में कार्यवाही पर भी अंतरिम रोक लगा दी। भाजपा मंत्री (तत्कालीन विधायक) ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की 'मोदी उपनाम' पर की गई टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।
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शिकायतकर्ता ने कहा कि कांग्रेस सांसद की कथित टिप्पणी ने पूरे मोदी समाज को बदनाम किया। गांधी ने पिछले साल सूरत की अदालत में पेशी के दौरान दोष स्वीकार नहीं किया था। अदालत ने भाजपा नेता द्वारा अप्रैल 2019 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि से निपटने) के तहत दायर मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का बयान भी दर्ज किया था।
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