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मानहानि मामला : गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई 10 मार्च तक स्थगित की
Thu, 11 Feb 2021 11:21 PM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, अहमदाबाद
पीटीआई, अहमदाबाद
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 11 Feb 2021 11:21 PM IST
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गुजरात हाईकोर्ट
- फोटो : social media
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गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत की सुनवाई 10 मार्च तक स्थगित कर दी है।
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बुधवार को उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसपी दुलेरा के सामने आरोप मुक्त किए जाने के संबंध में गांधी द्वारा दाखिल याचिका पर अब 15 मार्च को सुनवाई होगी। इस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होने की संभावना थी।
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मेट्रोपोलिटन अदालत द्वारा निजी पेशी से छूट के अनुरोध वाली याचिका दो बार खारिज होने के बाद मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक एडीसी बैंक के अध्यक्ष अजय पटेल ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।
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पटेल की पेशी से छूट मांगने वाली याचिका और कार्यवाही स्थगित करने की याचिका तीन फरवरी को दूसरी बार खारिज कर दी गई। इसके बाद राहुल गांधी के वकील ने शिकायतकर्ता के लगातार अनुपस्थित रहने के आधार पर मामले में अपने मुवक्किल को आरोपमुक्त किए जाने को लेकर एक याचिका दाखिल की। बहरहाल, पटेल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ इस आधार पर उच्च न्यायालय का रुख किया कि वह कोविड-19 से संक्रमित होने और डॉक्टरों द्वारा आराम करने की दी गई सलाह के कारण सुनवाई में हिस्सा नहीं ले पाए।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी न करिया ने बुधवार को पटेल की याचिका मंजूर कर ली और मेट्रोपोलिटन अदालत को सुनवाई 10 मार्च तक स्थगित करने को कहा। उसी दिन उच्च न्यायालय में आगे की सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति करिया ने पटेल को मेट्रोपोलिटन अदालत के समक्ष पेशी से छूट की नई अर्जी दाखिल करने की सलाह दी और कहा कि (निचली) अदालत याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करेगी।
एडीसी बैंक और पटेल ने कांग्रेस नेता के आरोपों के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि 2016 में नोटबंदी के पांच दिनों के भीतर 750 करोड़ रुपये मूल्य के बंद हो चुके नोट बैंक में जमा कराकर मुद्रा की अदला-बदली की गई।