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Gujarat: मौलवी ने सोमनाथ मंदिर पर महमूद को लेकर की टिप्पणी, पुलिस ने दर्ज की FIR
Fri, 10 Feb 2023 12:46 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वेरावल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वेरावल
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Fri, 10 Feb 2023 12:46 AM IST
सार
पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट के महाप्रबंधक विजयसिंह चावड़ा ने अखिल भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले महीने कुछ समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित एक साक्षात्कार में रशीदी ने कथित तौर पर दावा किया था कि गजनवी ने सोमनाथ के प्राचीन मंदिर को नष्ट नहीं किया था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गुजरात के गिर में सोमनाथ मंदिर पर टिप्पणी करने के मामले में मौलवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें दावा किया गया कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट नहीं किया, बल्कि वहां चल रही अनैतिक चीजों को बंद कराया।
मौलाना ने किया था यह दावा
पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट के महाप्रबंधक विजयसिंह चावड़ा ने अखिल भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले महीने कुछ समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित एक साक्षात्कार में रशीदी ने कथित तौर पर दावा किया था कि गजनवी ने सोमनाथ के प्राचीन मंदिर को नष्ट नहीं किया था। इतिहास के अनुसार, उन्हें पता चला कि मंदिर के अंदर आस्था और हिंदू देवताओं के नाम पर अनैतिक गतिविधियां की जा रही हैं...तथ्यों की पुष्टि करने के बाद, उन्होंने मंदिर पर आक्रमण किया। उन्होंने मंदिर को नष्ट नहीं किया।
पुलिस का दावा मौलाना की थी भड़काऊ टिप्पणी
पुलिस अधिकारी ने बताया कि रशीदी के खिलाफ प्रभास पाटन में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक मनोहरसिंह जडेजा ने संवाददाताओं से कहा, हमें पता चला है कि रशीदी ने भड़काऊ टिप्पणियां की थीं।
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मौलाना ने किया था यह दावा
पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट के महाप्रबंधक विजयसिंह चावड़ा ने अखिल भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले महीने कुछ समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित एक साक्षात्कार में रशीदी ने कथित तौर पर दावा किया था कि गजनवी ने सोमनाथ के प्राचीन मंदिर को नष्ट नहीं किया था। इतिहास के अनुसार, उन्हें पता चला कि मंदिर के अंदर आस्था और हिंदू देवताओं के नाम पर अनैतिक गतिविधियां की जा रही हैं...तथ्यों की पुष्टि करने के बाद, उन्होंने मंदिर पर आक्रमण किया। उन्होंने मंदिर को नष्ट नहीं किया।
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पुलिस का दावा मौलाना की थी भड़काऊ टिप्पणी
पुलिस अधिकारी ने बताया कि रशीदी के खिलाफ प्रभास पाटन में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक मनोहरसिंह जडेजा ने संवाददाताओं से कहा, हमें पता चला है कि रशीदी ने भड़काऊ टिप्पणियां की थीं।
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