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Gujarat: व्हाट्सऐप वीडिया कॉल पर कपड़े उतारना पड़ गया भारी, व्यापारी ने गंवाए 2.69 करोड़
Thu, 12 Jan 2023 09:07 PM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: गुलाम अहमद
Updated Thu, 12 Jan 2023 09:07 PM IST
सार
गुजरात पुलिस ने बताया कि धोखाधड़ी का शिकार व्यापारी अक्षय ऊर्जा फर्म का मालिक है। बीते साल आठ अगस्त को एक महिला ने व्यापारी को फोन कर खुद को मोरबी निवासी रिया शर्मा बताया। बाद में उसने वीडियो कॉल के दौरान व्यापारी से अपने कपड़े उतारने को कहा और उनसे मना लिया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
गुजरात में कथित तौर पर 'सेक्सटॉर्शन' के जाल फंसाकर एक व्यापारी से 2.69 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि धोखाधड़ी का शिकार व्यापारी अक्षय ऊर्जा फर्म चलाता है। बीते साल आठ अगस्त को एक महिला ने व्यापारी को फोन कर खुद को मोरबी निवासी रिया शर्मा बताया।
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अधिकारी ने कहा कि बाद में उसने वीडियो कॉल के दौरान व्यापारी से अपने कपड़े उतारने को कहा और उनसे मना लिया। इसके बाद महिला ने अचानक फोन काट दिया। बाद में फोन कर महिला ने वीडियो क्लिप लीक करने की धमकी दी और व्यापारी से 50,000 रुपये मांगे। पुलिस ने कहा कि कुछ दिन बाद व्यापारी को एक व्यक्ति ने फोन किया और खुद को दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर गुड्डू शर्मा बताया। उसने व्यापारी का वीडियो क्लिप अपने पास होने का दावा करते हुए तीन लाख रुपये की उगाही की।
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अधिकारी ने बताया कि फिर 14 अगस्त को खुद को दिल्ली पुलिस साइबर सेल का कर्मी बताने वाले एक अन्य व्यक्ति ने व्यापारी को फोन कर 80.97 लाख रुपये की उगाही की। ठग ने दावा किया कि महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया था। इसके बाद व्यापारी ने उसे पैसों का भुगतान कर दिया।
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उन्होंने कहा कि एक बार फिर पीड़ित व्यापारी को एक फर्जी सीबीआई अधिकारी का फोन आया, जिसने महिला की मां के केंद्रीय जांच एजेंसी से संपर्क करने का दावा किया और मामले को निपटाने के लिए 8.5 लाख रुपये की मांग की। इस तरह व्यापारी पैसे का भुगतान करता रहा। इसके बाद 15 दिसंबर को उसे बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश से यह मामला बंद कर दिया गया है, जिससे उसे संदेह हुआ।
अब तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी
इसके बाद पीड़ित व्यापारी ने 10 जनवरी को साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन पहुंचा और 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित ने दावा किया है कि आरोपियों ने उससे कुल 2.69 करोड़ रुपये वसूले हैं। अधिकारी ने बताया कि आईपीसी की धारा 387 (जबरन वसूली), 465 (जालसाजी), 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और जांच की जा रही है।