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Supreme Court: चार किस्तों में OROP बकाये के भुगतान के आदेश को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू, सरकार का पक्ष

Mon, 20 Mar 2023 12:23 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 20 Mar 2023 12:23 AM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ओआरओपी बकाया के भुगतान पर भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (आईईएसएम) की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने वाली है।

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government says to SC Initiated process to withdraw communication on payment of OROP dues in 4 instalments
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) के एरियर के चार किश्तों में भुगतान पर अपने आदेश को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही बताया कि पूर्व सैनिकों को वर्ष 2019-22 के 28,000 करोड़ रुपये के बकाए के भुगतान के लिए समय सारिणी दी गई है।

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मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा और एक अनुपालन नोट दायर किया था, जिसके बाद 13 मार्च को सरकार ने चार किश्तों में ओआरओपी बकाया का भुगतान करने का निर्णय लेने के लिए सरकार को फटकार लगाई थी।
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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ओआरओपी बकाया के भुगतान पर भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (आईईएसएम) की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने वाली है इससे पहले पीठ ने सरकार से कहा कि इससे पहले कि वह अपनी याचिका पर सुनवाई चाहती है, वह 20 जनवरी के अपने आदेश को तुरंत वापस ले ले। इसके बाद विस्तार सुना जाएगा।
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इससे पहले कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा था, जिसमें चार किस्तों में वन रैंक वन पेंशन (OROP) के भुगतान करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा था कि रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इसपर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने पूर्व सैनिकों के बकाया OROP एरियर का भुगतान एक किस्त में कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए और अधिक समय चाहिए। 


17 मार्च के अनुपालन नोट में, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उसका बजट परिव्यय 5.85 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये कुल पेंशन वितरण के लिए नियोजित व्यय है। मंत्रालय के तहत सभी पेंशनरों को वर्ष 2022-23 के लिए फरवरी 2023 तक 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है और इससे कोई समस्या नहीं है।

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