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सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को बताया, कैद में नहीं हैं अन्नाद्रमुक विधायक
एजेंसी/चेन्नई
Updated Thu, 09 Feb 2017 07:09 PM IST
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मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्ताधारी पार्टी के 130 विधायकों को कथित कैद में रखने को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये विधायक कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं और वे विधायक निवास में ही हैं।
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न्यायमूर्ति एम जयचंद्रन और न्यायमूर्ति टी मातिवानन की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि सरकार के वकील ने सूचित किया कि अन्नाद्रमुक विधायक मंडल की बैठक में शामिल हुए विधायक इस समय विधायक निवास में रह रहे हैं और वे कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
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याचिका सामाजिक कार्यकर्ता ट्रैफिक रामास्वामी और पीएमके नेता के बालू ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधायकों को अवैध तरीके कैद में रखा गया है और विधायकों की स्वतंत्रता के लिए अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिकाओं पर दोपहर ढाई बजे तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि अगर मामला सामान्य प्रक्रिया के तहत उनके समक्ष मामला लाया जाता है तो वे इस पर सुनवाई करेंगे।
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