फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   government prosecutor told the court, AIADMK MLA's are not hostage

सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को बताया, कैद में नहीं हैं अन्नाद्रमुक विधायक

Thu, 09 Feb 2017 07:09 PM IST
एजेंसी/चेन्नई
एजेंसी/चेन्नई Updated Thu, 09 Feb 2017 07:09 PM IST
विज्ञापन
government prosecutor told the court, AIADMK MLA's are not hostage

मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्ताधारी पार्टी के 130 विधायकों को कथित कैद में रखने को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये विधायक कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं और वे विधायक निवास में ही हैं।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति एम जयचंद्रन और न्यायमूर्ति टी मातिवानन की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि सरकार के वकील ने सूचित किया कि अन्नाद्रमुक विधायक मंडल की बैठक में शामिल हुए विधायक इस समय विधायक निवास में रह रहे हैं और वे कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
विज्ञापन


याचिका सामाजिक कार्यकर्ता ट्रैफिक रामास्वामी और पीएमके नेता के बालू ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधायकों को अवैध तरीके कैद में रखा गया है और विधायकों की स्वतंत्रता के लिए अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिकाओं पर दोपहर ढाई बजे तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि अगर मामला सामान्य प्रक्रिया के तहत उनके समक्ष मामला लाया जाता है तो वे इस पर सुनवाई करेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed