फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Government is not planing to give relief in GST on Medical equipments like PPE, masks and ventilators

वेंटिलेटर, पीपीई, मास्क जैसे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी में छूट मिलने की संभावना नहीं

Mon, 20 Apr 2020 10:10 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 20 Apr 2020 10:10 PM IST
सार

सरकार जीवन रक्षक उपकरणों (वेंटिलेटर), व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), मास्क, परीक्षण किट और सैनिटाइजर जैसे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी से संभवत: छूट नहीं देगी। ऐसा करने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रुकेगा, इस वजह से विनिर्माण की लागत बढ़ेगी जिससे ग्राहकों के लिए कीमत बढ़ेगी।

विज्ञापन
Government is not planing to give relief in GST on Medical equipments like PPE, masks and ventilators
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

कुछ तबकों की तरफ से जीवन रक्षक उपकरणों, पीपीई, मास्क, परीक्षण किट और सैनिटाजाइर जैसे सामान को जीएसटी से छूट देने की मांग की गई थी। उनका कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में इन जरूरी सामानों पर जीएसटी छूट से कीमतों में कमी आएगी।

विज्ञापन


फिलहाल, जीवनरक्षक उपकरण पर जीएसटी दर 12 फीसदी, मास्क पर पांच फीसदी, परीक्षण किट पर 12 फीसदी, सैनिटाइजर पर 18 फीसदी और पीपीई पर (1,000 रुपये तक की लागत पर) यह पांच फीसदी है और 1,000 रुपये से अधिक की कीमत पर 12 फीसदी है।
विज्ञापन


सूत्रों का कहना है कि इन पर जीएसटी छूट से उद्योग के हित प्रभावित होंगे और ग्राहकों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। इससे पहले सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी छूट से घरेलू विनिर्माताओं के लिए इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सूत्रों के अनुसार जहां एक तरफ ग्राहकों को इन वस्तुओं पर जीएसटी छूट से लाभ नहीं होगा वहीं दूसरी तरफ विनिर्माताओं पर अनुपालन का बोझ बढ़ेगा। क्योंकि उन्हें उस कच्चे माल, सेवा और पूंजीगत सामानों के लिये अलग खाता तैयार करना होगा जिसका उपयोग उक्त वस्तुओं के विनिर्माण में होता है। 


अगर वे अलग खाता बनाए रखने की स्थिति में नहीं है, उन्हें विस्तृत आकलन के बाद छूट प्राप्त पीपीई के विनिर्माण में उपयोग होने वाले सभी कच्चे माल/सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट हटाना होगा। फिर, इन पर छूट से घरेलू विनिर्माताओं के लिए आईटीसी अवरूद्ध होगा जबकि आयातकों को इस प्रकार के किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इस महीने की शुरूआत में सरकार ने सैनिटाइजर को छोड़कर उक्त सभी सामानों पर मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से 30 सितंबर तक छूट देने की घोषणा की।

सरकार जीवन रक्षक उपकरणों (वेंटिलेटर), व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), मास्क, परीक्षण किट और सैनिटाइजर जैसे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी से संभवत: छूट नहीं देगी। ऐसा करने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रुकेगा, इस वजह से विनिर्माण की लागत बढ़ेगी जिससे ग्राहकों के लिए कीमत बढ़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed