Goa: ब्रिटिश पर्यटक से दुष्कर्म मामले में आठ साल बाद इंसाफ, 2017 के केस में विकट भगत दोषी करार; जानिए सबकुछ
2017 ब्रिटिश पर्यटक से दुष्कर्म और हत्या मामले में आठ साल बाद पीड़िता को न्याया मिला। मडगांव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के बाद हत्या के लिए लिए विकट भगत को दोषी ठहराया और अब 17 फरवरी को विकट भगत सजा सुनाई जाएगी।
विस्तार
17 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
कोर्ट के आदेश के बाद बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट अरुण ब्रास डे सा ने कहा कि विकट भगत को धारा 302 (हत्या), 376 (बलात्कार) और 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत दोषी ठहराया गया है। सजा पर आदेश 17 फरवरी को दिया जाएगा।
On Margao Principal District & Sessions Court convicting Vikat Bhagat for rape & murder of a British Irish female tourist in 2017, Defence lawyer Advocate Arun Bras De Sa says, "He has been convicted for the offences under sections 302, 376 and 201. Order on sentencing will be… pic.twitter.com/No7LqbFzYu
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) February 14, 2025
साथ ही मामले में दुष्कर्म और हत्या की पीड़िता के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील इकराम वर्मा ने कहा कि विकट भगत को दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया गया है। मामले में सजा पर बहस हो चुकी है। सोमवार की सुबह अदालत द्वारा फ़ैसला सुनाया जाएगा।
जांच अधिकारी का बयान
वहीं मामले की जांच कर रहे गोवा पुलिस अधिकारी राजेंद्र प्रभुदेसाई ने भी विकट भगत को दोषी करार होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह मामला आठ साल तक चला, हमने गवाहों को पेश करने के लिए बहुत मेहनत की क्योंकि मुकदमा आठ साल तक चला जो यह दोष करार के साथ समाप्त हुआ ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही प्रभुदेसाई ने हम सभी गवाहों को धन्यवाद भी किया।
एक नजर पूरे मामले पर
बता दें कि गोवा घूमने आई ब्रिटिश पर्यटक डेनियल का शव 14 मार्च 2017 को कैनाकोना गांव के एक वन क्षेत्र में खून से लथपथ और निर्वस्त्र अवस्था में मिला था। विकट भगत पर महिला से होली की पार्टी के बाद दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप था।