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Hindi News ›   India News ›   Gifts of more than Rs 50,000 to employees are subject to GST, Says Finance Ministry

कर्मचारी को दिये गए 50 हजार तक के उपहार पर जीएसटी नहीं

Mon, 10 Jul 2017 06:48 PM IST
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला Updated Mon, 10 Jul 2017 06:48 PM IST
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Gifts of more than Rs 50,000 to employees are subject to GST, Says Finance Ministry
जीएसटी
सरकार ने गिफ्ट के नाम पर कर्मचारियों को सैलरी को एडजस्ट करने वालों के खिलाफ बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 50 हजार रुपए से अधिक का गिफ्ट आप सालभर में बिना जीएसटी भरे नहीं दे सकते। अगर आपने अपने कर्मचारी को गिफ्ट के नाम पर 50 हजार रुपए साल भर के अंदर खर्च किए हैं, तो इसपर जीएसटी लग सकता है। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित जानकारी दी है।
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वित्त मंत्रालय ने कहा कि बोनस के नाम पर भी अब मनमानी करके गिफ्ट कहकर जीएसटी से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगर गिफ्ट सालभर में 50हजार से कम के दिए जाते हैं, तो ये गिफ्ट जीएसटी से बाहर रहेंगे।

दरअसल, कई कंपनियों में सैलरी को लेकर अलग अलग क्राइटेरिया अपनाए जाते हैं। कई जगहों पर असली सैलरी कुछ और होती है, पर उन्हें कम करके दिखाया जाता है। बाकी की सैलरी बोनस, गिफ्ट के तौर पर दिखाई जाती है, ताकि टैक्स की चोरी की जा सके। पर अब सरकार की नजर इस तरफ भी पड़ गई है।
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