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जयललिता मामले में हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका, लगाया एक लाख का जुर्माना

Tue, 20 Dec 2016 05:59 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 20 Dec 2016 05:59 PM IST
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gh court dismissed PIL on jayalalitha case

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत के बाद उनकी संपति को राज्य सरकार द्वारा अपने कब्जे में लेने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए हैदराबाद हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। 

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एनडीटीवी की खबर के अनुसार एक एनजीओ की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा यह पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन (PIL) नहीं पब्लिसिटी इंटरेस्ट पिटिशन है। 
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कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि एनजीओ पर लगाए गए जुर्माने को चार हफ्ते के अंदर वसूल किया जाए। बता दें कि गरीब इंटरनेशनल सोसायटी की ओर से कुछ दिन पहले यह याचिका दायर की गई थी जिस पर आज सुबह सुनवाई हुई। 

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याचिका में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की तेलंगाना में मौजूद संपत्तियों को सरकार के कब्जे में लेने की मांग की गई थी। जिनमें अंगूर के बाग, कृषि भूमि और व्यवसायिक संपति जिसकी कुल कीमत 14.5 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है।

    
बता दें कि देश की ताकतवर नेताओं में से एक 68 वर्षीय जयललिता की बीते 5 दिसंबर को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। 

इससे पहले चेन्नई की एक कोर्ट भी जयललिता के इलाज के दौरान के मेडिकल सर्टिफिकेट को सावर्जनिक करने संबंधी याचिका को खारिज कर चुकी है।

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