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काला धन व मनी लांड्रिंग मामले में गौतम खेतान को जमानत
Wed, 17 Apr 2019 01:42 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Wed, 17 Apr 2019 01:42 AM IST
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गौतम खेतान (फाइल फोटो)
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अदालत ने विदेशी कालाधन एवं मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार अधिवक्ता गौतम खेतान को मंगलवार को जमानत प्रदान कर दी। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने गौतम खेतान को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती की शर्त पर जमानत प्रदान की है। अदालत ने गवाहों व जांच को प्रभावित न करने का निर्देश गौतम खेतान को दिया है। जांच अधिकारी के बुलाने पर उसे जांच में शामिल न होने की भी हिदायत दी है। हालांकि ईडी 25 मार्च को उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।
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अदालत ने इससे पहले 12 मार्च को खेतान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। खेतान को दिल्ली व एनसीआर में उसके कार्यालय व अन्य ठिकानों पर 25 जनवरी को आयकर विभाग की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि खेतान धन शोधन के लिए अपने या अपने पिता के जमाने के संपर्कों व अपने ग्राहकों के जरिए दुबई, मॉरीशस, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, यूके व भारत में कई तरह के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा था। इनमें उसके द्वारा बनाई गई कई मुखौटा कंपनियों के खाते भी शामिल थे।
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ईडी ने आयकर विभाग के केस के आधार पर धन शोधन अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले उसे वीवीआईपी चौपर डील केस के सिलसिले में सितंबर 2014 में ईडी ने गिरफ्तार किया गया था। इस मामल में उसे जनवरी 2015 में जमानत मिल गई थी लेकिन उसे बाद आरोपी संजीव त्यागी के साथ नौ दिसंबर 2016 को सीबीआई ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में खेतान को जमानत मिल गई थी।
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