{"_id":"57a9184f4f1c1bc80aee483e","slug":"four-years-innocent-raped-man-arrested","type":"story","status":"publish","title_hn":"चार साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार, युवक गिरफ्तार","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
चार साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार, युवक गिरफ्तार
ब्यूरो/ अमर उजाला शाहजहांपुर
Updated Tue, 09 Aug 2016 05:09 AM IST
विज्ञापन
दुष्कर्म
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अल्हागंज थाना क्षेत्र के अजबपुर चौकी के एक गांव में 19 वर्षीय युवक ने रविवार की शाम पड़ोस की चार साल की बच्ची से रेप किया। आरोपी बच्ची का रिश्ते में चाचा लगता है।
विज्ञापन
बच्ची को युवक उस समय पकड़कर ले गया जब वह उसकी ही मासूम बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी। बच्ची का जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने सोमवार शाम आरोपी को धर दबोचा। उसके खिलाफ पाक्सो एक्ट, दुराचार एवं अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।
विज्ञापन
तहरीर के अनुसार रविवार की शाम करीब पांच बजे बच्ची आरोपी के घर के बाहर उसकी पांच साल की बहन के साथ खेल रही थी। आरोपी युवक ने अपनी बहन को किसी काम से दूर भेज दिया और बच्ची की फुसलाकर घर में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुराचार किया।
विज्ञापन
चीख की आवाजें आईं तो मासूम बच्ची की दादी और मां आरोपी के घर की ओर दौड़े। इसी दौरान आरोपी बदहवास हालत में दोनों को धक्का देते हुए घर से बाहर भाग गया। तब तक पड़ोसी भी जुट गए।
बच्ची की दशा देखकर सब सन्न रह गए। पीड़ित बच्ची का पिता मजदूरी करने के लिए बाहर गया था। रात में घर लौटने के बाद उसे घटना का पता चला लेकिन कोई साधन नहीं होने के कारण वह थाने नहीं जा पाए। सोमवार सुबह परिवार पीड़ित बच्ची को लेकर थाने पहुंचे।
मासूम के साथ हैवानियत की दास्तां सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। सीओ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी की। सीओ जलालाबाद मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया।
एसओ धर्मेंद्र कुमार ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसकी तलाश में कई स्थानों पर दबिशें दी। सोमवार की शाम उसे थाना क्षेत्र के एक गांव से उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 में उसका बयान भी दर्ज कराया जाएगा।