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बर्दवान धमाका मामले में जेएमबी के चार आतंकियों को सात साल की सजा, एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला
Wed, 09 Sep 2020 01:31 PM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 09 Sep 2020 01:31 PM IST
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कोलकाता अदालत ने 2014 में हुए बर्दवान धमाका मामले में जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चार आतंकियों को सात साल की सजा सुनाई है।
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एनआई की ओर से बुधवार को बताया गया कि 'बांग्लादेश की जमात-उल-मुजाहिदीन के चार आतंकवादियों को कोलकाता की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने मंगलवार को 2014 बर्दवान विस्फोट मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई।'
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एनआईए ने कहा कि 'इस मामले में 33 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, जिनमें से 31 को गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2019 तक 19 आरोपी व्यक्तियों और नवंबर, 2019 में पांच आरोपी व्यक्तियों को एनआईए कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। शेष गिरफ्तार तीन लोगों और दो फरार के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा।
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33 accused were charge-sheeted in this case, of which 31 were arrested. On Aug 2019, 19 accused persons & Nov 2019, 5 accused persons were convicted & sentenced by NIA Court.Trial against remaining 3 arrested & 2 absconding charge-sheeted accused persons shall continue: NIA
— ANI (@ANI) September 9, 2020