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शिकंजा: आतंकी गतिविधियों में लिप्त जेएमबी के चार आतंकियों को सात साल की सजा
Sun, 15 Jan 2023 05:53 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sun, 15 Jan 2023 05:53 AM IST
सार
कादोर काजी उर्फ मिजनाउर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान उर्फ तुहिन, आदिल शेख उर्फ असदुल्ला और अब्दुल करीम उर्फ कोरिम शेख को दोषी पाया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
आतंकी गतिविधियों में लिप्त जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएसबी) के चार आतंकियों को कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने जुर्माने के साथ ही सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये सभी पश्चिम बंगाल से हैं।
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केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और शस्त्र कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कादोर काजी उर्फ मिजनाउर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान उर्फ तुहिन, आदिल शेख उर्फ असदुल्ला और अब्दुल करीम उर्फ कोरिम शेख को दोषी पाया गया है।
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यह मामला बंगलूरू में जेएमबी ठिकाने से भारी मात्रा में बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सामान, उपकरण, रासायनिक उपकरण और बम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री और आईईडी की जब्ती से जुड़ा है।
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प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआत में कर्नाटक पुलिस ने सात जुलाई, 2019 को सोलादेवनहल्ली पुलिस थाने में इस मामले में केस दर्ज किया था और उसी साल 29 जुलाई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केस दर्ज कर जांच का जिम्मा अपने हाथों में लिया था।