{"_id":"62374e3c5bf58b21e82e1caa","slug":"four-accused-arrested-in-bhuj-gang-rape-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"गुजरात: नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार गिरफ्तार, भुज का मामला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
गुजरात: नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार गिरफ्तार, भुज का मामला
Sun, 20 Mar 2022 09:32 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुज
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Sun, 20 Mar 2022 09:32 PM IST
सार
पुलिस ने चार आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 328, 376 और 114 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
विज्ञापन
कच्छ में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
गुजरात के कच्छ जिले के भुज कस्बे के बाहरी इलाके में एक किशोरी को अगवा करने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
विज्ञापन
पुलिस ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि घटना 16 मार्च की है। यहां के भुजिया इलाके में एक पहाड़ी की तलहटी में खेत में एक 17 वर्षीय लड़की को कथित तौर पर अपहरण कर उसे जबरन देसी शराब पिलाने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। आरोपियों की पहचान हुसैन काकल (35), राहुल सथवारा (19), वलजी वढियारा (24) और महेश माहेश्वरी (20) के रूप में हुई है।
विज्ञापन
कच्छ पश्चिम के पुलिस अधीक्षक सौरभ सिंह के मुताबिक, किशोरी बेहोश पड़ी मिली थी। जिसके बाद उसे आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। एसपी ने कहा कि वह एक दोस्त के साथ खेत में गई थी, जहां आरोपियों ने उसे शराब पिलाई और खुद भी पी ली, जिसके बाद उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
विज्ञापन
सौरभ सिंह ने बताया कि पीड़िता को याद है कि एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया था, जिसके बाद वह शराब के प्रभाव में बेहोश हो गई थी। दूसरे व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार करना कबूल कर लिया है। अब पुलिस यह पता लगाने की लिए जांच कर रही है कि जब वह बेहोश थी उस समय क्या अन्य दो आरोपियों ने भी उसके साथ बलात्कार किया था।
भुज बी डिवीजन पुलिस ने चार आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 328, 376 और 114 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच कर रहे एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।