{"_id":"5e139a748ebc3e878d5d7512","slug":"former-prime-minister-rajiv-gandhi-killer-ravichandran-gets-15-days-parole","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे रविचंद्रन को मिली 15 दिन की पैरोल","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे रविचंद्रन को मिली 15 दिन की पैरोल
Tue, 07 Jan 2020 02:07 AM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मद्रास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मद्रास
Published by: आसिम खान
Updated Tue, 07 Jan 2020 02:07 AM IST
विज्ञापन
राजीव गांधी (फाइल फोटो)
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हत्यारे रविचंद्रन को 15 दिन की पैरोल मद्रास हाईकोर्ट ने मंजूर कर दी है। यह राहत उसे अपनी बीमार मां की देखभाल और कुछ पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए दी गई है।
विज्ञापन
रवि की मां की याचिका पर जस्टिस टी राजा और जस्टिस बी पुगलेंदी ने 10 जनवरी से उसकी पैरोल को स्वीकृति दी। हालांकि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि पोंगल पर्व के चलते उसे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराना संभव नहीं होगा।
विज्ञापन
अपनी याचिका में दोषी की मां ने कहा था कि राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी उसका बेटा पिछले 27 साल से मदुरई केंद्रीय जेल में बंद है। जेल भेजे जाने के समय रविचंद्रन 21 साल का था।
विज्ञापन