फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Former Congress MP retained punishment in check bounce case

चेक बाउंस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद की सजा बरकरार

Fri, 26 Jul 2019 06:21 AM IST
Avdhesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: Avdhesh Kumar Updated Fri, 26 Jul 2019 06:21 AM IST
विज्ञापन
Former Congress MP retained punishment in check bounce case
Madras high court
मद्रास हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद आर अंबारसु की चेक बाउंस मामले में जेल की सजा बरकरार रखते हुए कहा, एक चोर डकैत को लूटने का हकदार नहीं है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता की यह दलील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने एक फाइनेंसर द्वारा कर्ज के तौर पर उन्हें दिए पैसे के स्रोत पर सवाल उठाया था। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका खारिज कर दी।  
विज्ञापन


जस्टिस पीएन प्रकाश ने कहा, देह व्यापार करने वाली कोई महिला अगर कर्ज देती है तो क्या उसे इस आधार पर कर्ज वापस करने से इनकार किया जा सकता है कि उसने पैसा अनैतिक और अवैध तरीके से कमाया है। इस सवाल का जवाब है ‘नहीं’। 
विज्ञापन


कोई चोर किसी डकैत को वैध रूप से लूटने का हकदार नहीं है।’ अदालत ने पूर्व सांसद और राजीव गांधी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी अंबारसु को सजा देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कर्ज देने वाले मुकुनचंद बोथरा ने चेक बाउंस की शिकायत में कहा था कि अंबारसु ने 2006 में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 35 लाख रुपये का कर्ज लिया था। उन्होंने इस राशि को चेक से लौटाया, लेकिन खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने की चेक बाउंस हो गए। निचली अदालत ने अंबारसु और ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी पी मणि को इस मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। 


दोनों ने निचली अदालत के इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया था कि कर्ज देने वाले मुकुनचंद ने 35 लाख रुपये की राशि का खुलासा आयकर रिटर्न में नहीं किया है। इसलिए रकम लौटाने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed